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आज़मगढ़: मिलावटखोरी में 24 कारोबारियों पर 5.38 लाख का अर्थदंड


जागरूकता लाने के साथ ठेले, खोमचा, स्ट्रीट वेंडरों का 100 फीसद पंजीकरण करें- डीएम

आजमगढ़: डीएम राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार की देर शाम खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की पुनर्गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। डीएम ने व्यापकता एवं जागरूकता लाने के साथ ठेले, खोमचा, स्ट्रीट वेंडरों के 100 फीसद पंजीकरण के निर्देश दिए।एफएसडीए के अभिहीत अधिकारी डा. दीनानाथ यादव ने बताया कि जनवरी में कुल 79 नमूने लिए गए। साथ ही वित्तीय सत्र में कुल 127 वाद न्यायालय में दायर किए गए हैं। विभाग की पैरवी पर जनवरी में न्याय निर्णयन अधिकारी न्यायालय द्वारा मानक के अनुरूप कार्य न करने वाले 24 मिलावटखोर खाद्य कारोबारियों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कुल 5,38,000 का अर्थदंड आरोपित किया गया है। जिसे खाद्य कारोबारियों को एक माह के भीतर जमा किया जाना अनिवार्य है,अन्यथा उनके खाद्य लाइसेंस निलंबित करते हुए उनसे भू-राजस्व के रूप में वसूली की जाएगी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पांच वाद निस्तारित हुए, जिसमें चार को जेल भेज दिया गया। डीएम ने अभिहीत अधिकारी को निर्देश दिए कि न्यायालयों में लंबित मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर त्वरित निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह, एसपी सीटी पंकज पांडेय, डिप्टी सीएमओ डा. वाइके राय, उपायुक्त उद्योग प्रवीण कुमार मौर्य सहित संबंधित अधिकारी थे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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