डीएम के आदेश पर टाउन एरिया ने चस्पा किया नोटिस, खुद गिराने के लिए दिया गया 15 दिनों का मौका
रौनापार (आजमगढ़) : जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के छपरा सुल्तानपुर निवासी कुंटू सिंह एवं उनकी पत्नी वंदना सिंह ब्लाक प्रमुख अजमतगढ़ का जीयनपुर कस्बे में आजमगढ़-दोहरीघाट मार्ग पर स्थित तीन मंजिला मकान ध्वस्त किया जाएगा। इसका निर्माण बिना नक्शा पास कराए ही किया गया जो अवैध पाया गया। जिलाधिकारी द्वारा तीन नवंबर को नगर पंचायत जीयनपुर को आदेशित किया गया कि मकान की जांच करके यदि अवैध बनाया गया है तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की नोटिस जारी किया जाए। आदेश के अनुपालन में पांच नवंबर को नगर पंचायत द्वारा नोटिस जारी करते हुए दो दिन पूर्व दोनों मकानों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। नोटिस के माध्यम से कहा गया है कि 15 दिनों में मकान को स्वयं ध्वस्त कर लें अन्यथा नगर पंचायत द्वारा 15 दिन बाद ध्वस्त कर दिया जाएगा। जीयनपुर कस्बा स्थित दोनों ही मकान एक जुलाई 2020 को उपजिलाधिकारी सगड़ी प्रियंका प्रियदर्शनी एवं कोतवाल जीयनपुर गजानंद चौबे की उपस्थिति में सील करने के साथ तहसीलदार सगड़ी को इसका प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था। जिन दोनों मकानों पर ध्वस्तीकरण की नोटिस चस्पा किया गया है उसकी कीमत छह करोड़ 46 लाख 99 हजार 402 रुपये आंकी गई है। इस सम्बंध में अधिशासी अधिकारी अखिलेश कुमार यादव ने बताया कि दोनों मकानों पर जिला प्रशासन के आदेश पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। पुनः संबंधित पत्रावलियों की जांच की जा रही है।
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