कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए सरकार ने किया निर्देशों में संशोधन
आजमगढ़ 25 नवंबर-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय गतिविधियों को प्रारम्भ करने के सम्बंध में जारी दिशा निर्देश (री-ओपन) को दिनॉक 30 नवम्बर 2020 तक लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक/ राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम/अन्य सामूहिक गतिविधियों हेतु संशोधन करते हुये व्यवस्था अनुमन्य की गयी है, जिसमें किसी भी बंद स्थान यथा हाल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 100 व्यक्तियों तक को फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सेनिटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ तथा किसी भी खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही व्यक्तियों की अनुमन्यता फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सेनिटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमति होगी।
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