मास्क न पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों की सूचना टोल-फ्री नम्बर- 18008896734 पर दें- डीएम
सड़क किनारे ठेलों पर खाने से रोके जाएंगे लोग, खाद्य सामग्री पैक करा घर के जाने की ही अनुमति
आजमगढ़ 01 अक्टूबर 2020-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार द्वारा कोविड -19 सक्रमण की रोकथाम हेतु निर्देश दिये निर्गत किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण एवं अन्य समस्त सरकारी अधिकारी/कर्मचारीगण को घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सभी शासकीय संस्थाओं/कार्यालयों के प्रमुख/कार्यालयाध्यक्ष प्रतिदिन सुबह के समय यथा सम्भव अधिक से अधिक लोगों को मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने हेतु संवेदनशील बनायेंगे। किसी व्यक्ति के द्वारा मास्क न पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन न करने पर, प्रत्येक नागरिक को टोल-फ्री नम्बर- 18008896734 पर रिंग कर जिम्मेंदार व्यक्ति को सूचित करने की छूट होगी। वर्तमान समय में कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिग का तत्काल अनुपालन कराया जाना आवश्यक है। अतः जनपदीय पुलिस बिना अंतराल के पैदल, मोटर साइकिल, जीप या अन्य माध्यमों से राउण्ड द क्लाक मार्च करती रहेगी तथा लोगों द्वारा मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लाकडाउन के अनुपालन हेतु पुलिस बल द्वारा अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित करायी गयी थी। आमजन को सड़क के किनारे लगने वाले खाद्य पदार्थों के ठेले, रेस्टोरेंट, चाट-ठेला, लाई-ठेला पर खाने से रोका जाय। खुली जगह पर किसी स्थापित किओस्क से किसी को पान या चाय के सेवन की अनुमति नहीं होगी, बल्कि लोग ऐसी जगहों खाद्य सामग्री पैक कराकर अपने घर ले जाकर इसका सेवन कर सकते हैं। परन्तु मास्क न लगाने पर उन्हें खाद्य समाग्री, पान या चाय मुहैया नहीं करायी जायेगी। मदिरा का सेवन भी माॅडल शाप के अतिरिक्त बाहर खुले में किया जाना प्रतिबंधित होगा।
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