मास्क व सोशल डिस्टेनसिंग का पालन करते हुए सप्ताह में सातों दिन खुलेंगी खाद, बीज एवं कीटनाशक की दुकाने - राजेश कुमार, डीएम
आजमगढ़ 21 अगस्त-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रात: 5.00 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में कतिपय प्रतिबंध लागू करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि लाकडाउन अवधि (शनिवार, रविवार) को खाद, बीज एवं कीटनाशक की दुकानें खुली रखने का निर्देश दिया गया है। तत्क्रम में जनपद आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में विचारोपरान्त कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर कतिपय व्यवस्थायें लागू की गई हैं, जिसके अंतर्गत सम्पूर्ण आजमगढ़ जनपद क्षेत्र में खाद, बीज एवं कीटनाशक की दुकाने सप्ताह के सातों दिन खुली रहेंगी। ये दुकाने प्रतिदिन प्रात: 8.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक खुली रहेंगी। दुकानों / प्रतिष्ठानों में सोशल रिस्रेसिंग के अनुपालन हेतु दुकानदारों द्वारा काउण्टर के सामने ग्राहकों से 2 गज की दूरी रस्सी/बॉस या अन्य प्रकार के अवरोधक लगाकर सुनिश्चित की जायेगी तथा दुकानों/प्रतिष्ठानों के बाहर 2-2 गज की दूरी पर गोले बनाये जायेंगे। दुकानदारों व खरीददारों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के ग्राहकों को किसी भी सामग्री का विक्रय नहीं किया जायेगा । किसी भी दुकान पर एक साथ 05 से अधिक ग्राहक एकत्रित नहीं होंगे। सभी दुकानदार इन्फ्रारेड थर्मामीटर से ग्राहकों का तापमान मापने हेतु एक व्यक्ति की तैनाती सुनिश्चित करेंगे। किसी व्यक्ति के सामान्य तापमान में वृद्धि दर्ज किये जाने पर उसे अलग करते हुये इसकी सूचना जनपद के कण्ट्रोल रूम के नम्बर 05462-220220 एवं 9454417172 पर देनी होगी। सभी दुकानें/प्रतिष्ठान पर्याप्त मात्रा में सेनिटाइजर रखेंगे तथा आने वाले सभी ग्राहकों के हाथ सेनिटाइज करायेंगे। दुकानदारों द्वारा आने वाले प्रत्येक ग्राहक का नाम, पता व मोबाइल नम्बर एक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा तथा इस अभिलेख को संरक्षित किया जायेगा। किसी भी अधिकारी द्वारा जाँच के समय यह रजिस्टर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सभी दुकानों / प्रतिष्ठानों का नियमित सेनिटाइजेशन कराना अनिवार्य होगाl प्रत्येक तहसील में अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट व समकक्ष पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जायेगा तथा उपरोक्त व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न करना आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत दण्डनीय होगा ।
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