आजमगढ़ 24 अगस्त-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में अनलाक-3 के सम्बन्ध में निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। उन्होने बताया कि दिनॉक 23 अगस्त 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-मजरा गुलशन नगर, राजस्व ग्राम संजरपुर, तहसील निजामाबाद, 2-मजरा जोलहटी, राजस्व ग्राम भगतपुर, तहसील सगड़ी, 3-प्रदीप कुमार के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम चकधुधरी, तहसील फूलपुर, 4-मितेन्द्र कुमार मिश्र के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम सुलेमापुर, तहसील फूलपुर, 5-मुख्य बाजार, राजस्व ग्राम बक्शपुर, तहसील मार्टिनगंज, 6-मुख्य बाजार, राजस्व ग्राम मुक्तीपुर, तहसील मार्टिनगंज, 7-उसरी मोड़, राजस्व ग्राम मुक्तीपुर, तहसील मार्टिनगंज, 8-केवट बस्ती, राजस्व ग्राम खम्हौली, तहसील मार्टिनगंज, 9-मोहसिन के घर से मकबूल टेलर के घर तक, वार्ड नं0-10 जाकिर नगर, नगर पंचायत बिलरियागंज, 10.तबरेज के घर से मस्जिद तक, राजस्व ग्राम अन्जान शहीद, तहसील सगड़ी का सम्पूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा।
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