bharatkosh.gov.in पोर्टल पर प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वसूली योग्य रकम जमा कर दण्डात्मक कार्यवाही से बच सकते हैं- उप कृषि निदेशक
आजमगढ़ 11 जुलाई-- उप कृषि निदेशक डाॅ0 आरके मौर्य द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत जनपद के कतिपय कृषकों द्वारा अज्ञानतावश एवं कुछेक द्वारा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना की किस्तें प्राप्त की जा रही हैं। कृषि विभाग द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के स्तर से चयनित 132 राजस्व ग्रामों का सत्यापन कराये जाने पर कुल 8732 लाभार्थियों में से 258 अपात्र लाभार्थी पाये गये। अपात्र लाभार्थियों से योजनान्तर्गत प्राप्त लाभ धनराशि की नियमानुसार वसूली की प्रकिया चल रही है। इसी क्रम में जिलाधिकारी के स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार जनपद के अवशेष समस्त राजस्व ग्रामों के लाभार्थियों का स्थलीय सत्यापन कराते हुए अपात्र कृषकों से वसूली की कार्यवाही की जायेगी। योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त अपात्र लाभार्थी ( अपात्रता का कारण-भूतपूर्व अथवा वर्तमान संवैधानिक पदधारक, समूह-घ के कार्मिकों को छोड़कर राज्य/केन्द्र सरकार के समस्त अधिकारी/कर्मचारी एवं मासिक पेंशन रू0-10000 से अधिक के पेंशनर, पेशेवर डाक्टर/इंजीनियर/अधिवक्ता/चार्टर्ड एकाउन्टेंट अथवा आर्किटेक्ट तथा आयकरदाता/कृषि योग्य भूमि न होना अथवा एक परिवार में एक से अधिक लाभार्थी इत्यादि) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा अथवा स्वयं के एण्ड्रायड मोबाईल से bharatkosh.gov.in पोर्टल पर प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वसूली योग्य रकम अधोप्रकार जमा कर दण्डात्मक कार्यवाही से बच सकते हैं। उप कृषि निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अपात्र कृषक उक्तानुसार धनराशि जमा कर प्राप्ति/जमा रसीद के साथ स्वयं के बैंक पास बुक एवं आधार की स्व-प्रमाणित छाया प्रति अविलम्ब किसी भी कार्य दिवस में कृषि भवन सिधारी आजमगढ़ स्थित उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त कर लें।
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