शहर के निराला नगर और मुबारकपुर पालिका क्षेत्र में भी घोषित हुए हॉटस्पॉट
आजमगढ़ 30 जुलाई-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। उन्होने बताया कि दिनॉक 28 जुलाई को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-राजस्व ग्राम अतरैठ, तहसील बूढ़नपुर, 2-रविदास नगर, वार्ड नं0-3, नगर पंचायत महराजगंज, 3-राजस्व ग्राम नूरपुर सरायहाजी, तहसील सदर, 4-मुहल्ला पुरानी बस्ती, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 5-मुहल्ला पूरारानी समौधी, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 6-निराला नगर मुहल्ला आराजीबाग, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 7-राजस्व ग्राम मलिक सुदनी, तहसील सदर, 8-कांशीराम आवास से उत्तर, राजस्व ग्राम चकगोरया, तहसील सदर, 9-राजस्व ग्राम धोरठ, तहसील सदर, 10-गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड कैम्प आफिस राजस्व ग्राम मुजफ्फरपुर, तहसील मेंहनगर, 11-राजस्व ग्राम दनियालपुर, तहसील फूलपुर, 12-राजस्व ग्राम उसुरकुढ़वा, तहसील बूढ़नपुर, 13-राजस्व ग्राम महुआ मुरारपुर, तहसील सदर, 14-राजस्व ग्राम दाउतपुर कुर्मी, तहसील सदर, 15-राजस्व ग्राम बद्दोपुर, तहसील सदर, 16-राजस्व ग्राम देवदत्तपट्टी, तहसील निजामाबाद, 17-राजस्व ग्राम गोपालपुर तहसील मेंहनगर में व्यक्तियों के कोविङ-19 से संक्रमित होने की पुटि है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बन्ध मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-मंगल बाजार वाली गली, राजस्व ग्राम अतरैठ, तहसील बूढ़नपुर, 2-बजरंग चैराहा से प्रभु सोनकर के मकान तक, रविदास नगर, वार्ड नं0-3, नगर पंचायत महराजगंज, 3-श्री सुनील कुमार के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम नूरपुर सरायहाजी, तहसील सदर, 4-गरीब नवाज होटल से राजा साहब के मस्जिद तक, मुहल्ला पुरानी बस्ती, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 5-अंसार गल्र्स कालेज के आस पास, मुहल्ला पूरारानी समौधी, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 6-श्री संतराज सिंह के मकान से श्री जयनाथ पाण्डेय के मकान तक, निराला नगर मुहल्ला आराजीबाग, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 7-श्री समी गुप्ता के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम मलिक सुदनी, तहसील सदर, 8-श्री सुनील के घर के आस पास का क्षेत्र, कांशीराम आवास से उत्तर, राजस्व ग्राम चकगोरया, तहसील सदर, 9-श्री अर्जुन उपाध्याय के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम धोरठ, तहसील सदर, 10-गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड कैम्प आफिस राजस्व ग्राम मुजफ्फरपुर, तहसील मेंहनगर, 11-अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम दनियालपुर, तहसील फूलपुर, 12-अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम उसुरकुढ़वा, तहसील बूढ़नपुर, 13-पुरवा महुआ, राजस्व ग्राम महुआ मुरारपुर, तहसील सदर, 14-श्रवण यादव के घर के आस पास, राजस्व ग्राम दाउतपुर कुर्मी, तहसील सदर, 15-उत्तरी पुरवा यादव बस्ती, राजस्व ग्राम बद्दोपुर, तहसील सदर, 16-दक्षिण बस्ती, राजस्व ग्राम देवदत्तपट्टी, तहसील निजामाबाद, 17-मजरा गोपालपुर, राजस्व ग्राम गोपालपुर तहसील मेंहनगर का सम्पूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा।
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
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