शहर में सिधारी और कटरा मुहल्ले समेत 05 और कांटेन्मेंट जोन बने
आजमगढ़ 29 जुलाई-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। उन्होने बताया कि दिनॉक 28 जुलाई को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-ठण्डी सड़क मड़या नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 2-खैरातपुर रोड मुहल्ला सिधारी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 3-रेलवे क्रासिंग नीबी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 4-राजस्व ग्राम सिरसाल, तहसील निजामाबाद, 5-राजस्व ग्राम बटसरा, तहसील सगड़ी, 6-राजस्व ग्राम गढ़वल, 7-अभिषेक श्रीवास्तव के घर के आस पास के क्षेत्र, मुहल्ला कटरा, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 8-इन्दु वर्मा के घर के आस पास के क्षेत्र, मुहल्ला कटरा, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 9-राजस्व ग्राम डुगडुगवा, तहसील सदर, 10-राजस्व ग्राम भेदौरा, तहसील बूढ़नपुर, 11-राजस्व ग्राम बिजरवा, तहसील सगड़ी, 12-वार्ड नं0-04 आर्यनगर, नगर पंचायत कटघर लालगंज में व्यक्तियों के कोविङ-19 से संक्रमित होने की पुटि है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बन्ध मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-जियालाल गुप्ता के मकान के आस पास, ठण्डी सड़क मड़या नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 2-अनिल गुप्ता के मकान के आस पास, खैरातपुर रोड मुहल्ला सिधारी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 3-अनिल सिंह के घरर के आस पास, रेलवे क्रासिंग नीबी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 4-यादव बस्ती, राजस्व ग्राम सिरसाल, तहसील निजामाबाद, 5-यादव बस्ती, राजस्व ग्राम बटसरा, तहसील सगड़ी, 6-यादव बस्ती, राजस्व ग्राम गढ़वल, 7-अभिषेक श्रीवास्तव के घर के आस पास के क्षेत्र, मुहल्ला कटरा, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 8-इन्दु वर्मा के घर के आस पास के क्षेत्र, मुहल्ला कटरा, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 9-राजस्व ग्राम डुगडुगवा, तहसील सदर, 10-मुख्य बस्ती, राजस्व ग्राम भेदौरा, तहसील बूढ़नपुर, 11-मजरा ठाकुर बस्ती, राजस्व ग्राम बिजरवा, तहसील सगड़ी, 12-केजी हाउस, गोला बाजार, वार्ड नं0-04 आर्यनगर, नगर पंचायत कटघर लालगंज का सम्पूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
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