शिकायत मिलने पर मंडलायुक्त ने कराई थी जांच, मिली वित्तीय अनियमितता, अब होगी वसूली
आजमगढ़ : जिले के बिलरियागंज ब्लॉक के बिंदवल गांव के ही निवासी शैलेंद्र कुमार पुत्र सीताराम ने मंडलायुक्त आजमगढ़ को दिनाक 29 मई को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर ग्राम बिंदवल के प्रधान पर आरोप लगाया था कि प्रधान द्वारा ग्राम समिति के गठन के पूर्व ही ग्राम निधि खाते से काफी पैसा अपने व अपने चहेतों के नाम निकाल कर सरकारी धन का गबन कर लिया गया है। शिकायत सरकारी धन के गबन से जुड़ी होने के कारण आयुक्त कनक त्रिपाठी ने अपर आयुक्त प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन करते हुए निर्देशित किया कि प्रार्थना पत्र में दर्शाए गए बिंदुओं की बिंदुवार जांच करके शीघ्र आख्या प्रेषित करे। जांच के दौरान जांच कमेटी ने विभिन्न पहलुओं पर जांच की जांच के दौरान यह पाया गया कि ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली अनियमित एवं दोषपूर्ण है जिसके लिए ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी पूर्णता दोषी एवं उत्तरदाई है। ग्राम निधि खाते के प्राप्त बैंक स्टेटमेंट से स्पष्ट हुआ कि ग्राम प्रधान द्वारा दिनांक 2-12-16 से लेकर ग्राम समिति के गठन दिनांक 4-3-18 तक ग्राम निधि खाते से 860932 रू का आहरण नियम विरुद्ध किया गया है जिसमे कई बार एक ही व्यक्ति के नाम एक ही तिथि में कई भुगतान किया गया है। वहीं दूसरी ओर शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान द्वारा सिंचाई बंधे पर लगाए गए सूखे एवं हरे पेड़ों को काटकर अवैधानिक तरीके से निस्तारित किया गया। अवैधानिक तरीके से पेड़ो को काटे जाने के प्रकरण में आयुक्त महोदय ने वन एवं पुलिस विभाग से गहन जांच कराने का निर्देश दिया है। वहीं वित्तीय अनियमितता के संदर्भ में जिलाधिकारी आजमगढ़ को निर्देशित करते हुए कहा कि जांच कमेटी द्वारा जांच में वित्तीय अनियमितता के पाए गए दोषियों से दुरुपयोग की गई धनराशि की रिकवरी करने के साथ-साथ सुसंगत धाराओं के अंर्तगत अभियोग पंजीकृत कराते हुए एक सप्ताह में आयुक्त कार्यालय को अवगत कराए।
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