सभी पंजीकृत पंजीकृत/नवीनीकृत निर्माण श्रमिकों को रूपया-1000 भुगतान किया जा रहा है -उप श्रमायुक्त
आजमगढ़ 26 मार्च-- उप श्रमायुक्त ने बताया है कि उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्देश दिये गये है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के रोकथाम के लिये समस्त ऐसे प्रतिष्ठान/कारखाना जिनको प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार/जिला प्रशासन के द्वारा अस्थाई रूप से बन्द किया गया है, में नियोजित श्रमिकों को अवकाश अवधि का वेतन भुगतान किया जायेगा। इसी क्रम में यह भी निर्देश दिये गये हैं कि उक्त आदेश का अनुपालन न करने वाले प्रतिष्ठान स्वामियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उन्होने बताया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिको को (कोविड-19) कोरोना वायरस दैवी आपदा आर्थिक सहायता के रूप में अद्यतन पंजीकृत/नवीनीकृत निर्माण श्रमिकों को रूपया-1000 भुगतान किया जाना है, तत्क्रम में जनपद आजमगढ़ के 6175 निर्माण श्रमिकों को धनराशि रू0-6175000.00 (इकसठ लाख पचहत्तर हजार), जनपद बलिया के 7597 निर्माण श्रमिकांे को रूपया- 7597000.00 (पचहत्तर लाख सत्तानवे हजार) तथा जनपद मऊ के 2923 निर्माण श्रमिकों को रूपया- 2923000.00 (उनतीस लाख तेइस हजार मात्र) का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही की गयी। साथ ही साथ अवशेष पंजीकृत निर्माण श्रमिक जनपद आजमगढ़, मऊ एवं बलिया को आर्थिक सहायता की धनराशि भुगतान हेतु बैंक विवरण प्राप्त किया जा रहा है। जिसमें श्रम विभाग के अधिकारी/कर्मचारी शशिकान्त पाण्डेय श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सुरेशचन्द वरिष्ठ सहायक, सन्दीप विश्वकर्मा सहायक लेखाकार, सूरज वर्मा कआ0, श्रीकान्त राम क0आ0, अमरजीत राम क0आ0 व अन्य कर्मचारियों द्वारा कार्य किया गया/किया जा रहा है। उप श्रम आयुक्त रोशन लाल निर्देश दिये हंै कि सभी पंजीकृत श्रमिकांे को 1000 रू0 की दर से अवशेष श्रमिकांे का यथाशीघ्र भुगतान की कार्यवाही किया जाये। जनपद आजमगढ़ हेतु विभाग के कर्मचारियों के व्हाट्सएप नम्बर- 9452633718, 9793847347, 8604753914, 9795610767, 9919826089 या विभाग के म्उंपस प्क. ंचंकंतंींज/हउंपसण्बवउ पर श्रमिक अपना पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं बैंक पास बुक की छायाप्रति उपलब्ध करायें, जिससे उनका बैंक विवरण अपडेट कर धनराशि सम्बंधित के खाते में अंतरित किया जा सके।
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