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आजमगढ़ :जिले में 03 मार्च 2020 तक बढ़ाई गई धारा 144, कड़ाई से अनुपालन के निर्देश

आजमगढ़ 03 जनवरी-- अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन नरेन्द्र सिंह ने बताया है कि जनपद में आसन्न नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 के लागू होने के प्रभाव तथा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर विभिन्न दलों/संगठनों द्वारा इस संबंध में तथा अन्य विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन व ज्ञापन दिये जाने का कार्यक्रम, विभिन्न राजनैतिक व धार्मिक आयोजनों, त्यौहारों, जिसमें 15 जनवरी 2020 को मकर संक्रांति, 25 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, दिनांक 21 फरवरी 2020 को महाशिवरात्रि का त्योहार, 30 जनवरी 2020 को बसन्त पंचमी, 09 फरवरी 2020 को संत रविदास जयंती तथा दिनांक 08 जनवरी 2020 को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का आयोजन तथा शासन द्वारा आयोजित किये जाने वाली अन्य परीक्षाओं का प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभिन्न तिथियों में इनके भी आयोजन के दृष्टिगत धरना-प्रदर्शनों/जुलूसों/आन्दोलनों/सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में दिये गये महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह समाधान हो गया है कि कुछ असामाजिक अवांछनीय, शरारती व समाज विरोधी तत्व आसन्न त्यौहारों व अन्य विविध योजनाओं के समय असामाजिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों द्वारा शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं।
उन्होने कहा कि जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपरोक्त असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता हो गयी है। इस हेतु अन्य उपचार सीधे उपलब्ध न होने की दशा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत आदेश प्रसारित करने के पर्याप्त आधार है। धारा-144 आज की तिथि से तात्कालिक प्रभाव से जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू होगा। यह आदेश 03 मार्च 2020 तक प्रभावी रहेगा।
उन्होने कहा कि समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करवायेंगे। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट जनपद आजमगढ़, अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
उन्होने कहा कि आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के संबंध मे छूट या शिथिलता के लिए आवेदन करना चाहे तो वह अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) या संबंधित उप जिलाधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक सुनवाई विचारोपरान्त आवेदन के संबंध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेंगे। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों मे दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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