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आज़मगढ़ : मण्डलायुक्त ने भूमि में फर्जीवाड़ा कर अनुचित लाभ लेने वालों पर एफआईआर के निर्देश

अमिलो में तत्कालीन लेखपाल से साठ-गांठ कर रकबा बढ़वाने, वक्फ और बंजर खाते की जमीन को लोगों के नाम करने का मामला

आज़मगढ़ 29 जनवरी -- मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने तहसील सदर अन्तर्गत ग्राम अमिलो में फर्जी एवं कूटरचित ढंग से जमीन का रकबा बढ़ाये जाने, वक्फ की जमीन और बंजर खाते की जमीन को अभिलेखों में कतिपय लोगों के नाम कर दिये जाने के प्रकरण पर सख्त रवैया अपनाते हुए अनुचित लाभ लेने वालों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज करा कर अवगत कराने हेतु बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को निर्देशित किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि बढ़ायें गये रकबे को तत्काल दुरुस्त करने तथा वक्फ की जमीन को वक्फ सम्पत्ति एवं बंजर खाते की भूमि को पुनः बंजर खाते में दर्ज किया जाय। प्राप्त विवरण के अनुसार गत दिवस तहसील सदर अन्तर्गत ग्राम नेवादा अमिलों निवासी बेलाल पुत्र अब्दुलबाकी ने इस आशय का शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था कि कतिपय लोगों द्वारा तत्कालीन लेखपाल से मिली भगत कर गांव के गाटा संख्या 619 व 620 का क्षेत्रफल बढ़ाकर तथा गाटा संख्या 599 व 563 में फर्जी प्रविष्टि कराकर भूमि को अपने नाम करा लिया गया है। मण्डलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने प्रकरण को शासकीय हितों की अनदेखी कर सरकार को गंभीर क्षति पहुंचाये जाने का प्रकरण मानते हुए पूरे मामले की जाॅंच अपर आयुक्त (न्यायिक) अनिल कुमार मिश्र से कराई। अपर आयुक्त ने अपनी जाॅंच रिपोर्ट में स्पष्ट किया उक्त ग्राम के जोत चकबन्दी आकार पत्र 45 के गाटा संख्या 619 में रकबा 0.104 हेक्टेटर अंकित था जिसमें 0.070 हेक्टेटर बढ़ाकर कुल रकबा 0.174 हेक्टेअर कर दिया गया है। इसी प्रकार खाता संख्या 761 में गाटा संख्या 620 का रकबा 0.127 हेक्टेअर था जिसमें 0.029 हेक्टेअर अधिक बढ़ाकर कुल रकबा 0.156 हेक्टेअर अंकित कर दिया गया है।
अपर आयुक्त अनिल कुमार मिश्र ने अपनी जाॅंच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया है कि उक्त ग्राम अमिलो के खाता संख्या 1252 में गाटा संख्या 599, रकबा 0.029 हेक्टेअर बंजर खाते में दर्ज था, परन्तु उक्त भूमि को तत्कालीन लेखपाल ने नदीम अहमद, फहीम अहमद, नईम अहमद व आरिफ नसीम पुत्रगण अब्दुल अज़ीज़ के नाम अंकित कर दिया। इसी प्रकार गाटा संख्या 563 जिसका रकबा 0.893 हेक्टेटर है वक्फ की सम्पत्ति है जिसकी वरासत नहीं की जा सकती है, बल्कि इस आराजी पर वक्फ बोर्ड की तरफ से मुतवल्ली की नियुक्ति की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा न करके उक्त वक्फ सम्पत्ति को ग्राम नेवादा निवासी परेवज अहमद पुत्र अब्दुलबाकी व समीउल्लाह पुत्र अब्दुल मजीद, नदीम अहमद, फहीम, नईम अहमद, आरिफ नसीम पुत्रगण आजी अब्दुल अजीज व अस्मा खातून समीउल्लाह निवासी ग्राम अमिलो के नाम अंकित कर दिया गया। श्री मिश्र ने यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि यह सारी फर्जी प्रविष्टियाॅं तत्कालीन लेखपाल मुराली यादव द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के ही अंकित की गयी हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तत्कालीन लेखपाल की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है।
मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने इस स्थिति पर सख्त रवैया अपनाते हुए बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को निर्देशित किया कि चूॅंकि गांव चकबन्दी प्रक्रिया के अधीन है, इसलिए तत्कालीन लेखपाल द्वारा की गयी गलत एवं फर्जी प्रविष्टियों को अपने स्तर से तत्काल निरस्त कर वास्तविक अंकन किया जाना सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि चूॅंकि उक्त फर्जी प्रविष्टियाॅं करने वाले तत्कालीन लेखपाल मुराली यादव की मृत्यु हो चुकी है इसलिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है, किन्तु साठ-गांठ करके फर्जी एवं कूटरचित ढंग से प्रविष्टियाॅं कराकर अनुचित लाभ लेने वालों के विरुद्ध सुसंगत धराओं के अन्तर्गत तत्काल एफआईआर दर्ज कराकर एक सप्ताह के अन्दर अवगत कराया जाय।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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