कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 65 हजार एवं 5000 रुपये पोशाक क्रय करने के लिए देय होगा
सामूहिक विवाह के लिए आवेदन पत्र फरवरी 2020 के प्रथम सप्ताह में कार्यालय उप श्रमायुक्त में प्रस्तुत करें
आजमगढ़: उप श्रमायुक्त रोशन लाल ने जिले के समस्त पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को बताया कि पुत्रियों के सामूहिक विवाह के लिए अपना आवेदन पत्र फरवरी 2020 के प्रथम सप्ताह में कार्यालय उप श्रमायुक्त में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत वर की आयु 21 वर्ष एवं वधू की आयु 18 वर्ष से कम न हो। वर-वधू पक्ष से आवेदन पत्र के साथ परिवार रजिस्टर की नकल की छाया प्रति, आधार कार्ड, श्रमिक का बैंक पासबुक, श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र, 90 दिन का कार्य प्रमाण पत्र और वर-वधू की फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करें। कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 65 हजार एवं 5000 रुपये पोशाक क्रय करने के लिए देय होगा। इच्छुक श्रमिक कार्यालय अवधि में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
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