अतरौलिया थाना क्षेत्र स्थित ससुराल में जून 2017 को हुई थी वविवाहिता की मौत
आजमगढ़ : अतरौलिया थाने में लगभग दो वर्ष पूर्व दर्ज दहेज हत्या के मुकदमे में आरोपित पति को पांच साल की कारावास की सजा सुनाई गयी। इसी के साथ ही आरोपित पर अदालत ने तीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। उक्त फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश सर्वेश कुमार ने सोमवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान सुनाया। अभियोजन के अनुसार जौनपुर जिले के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के त्रिलोचनपुर गांव निवासी व वादी मुकदमा बसीर अली पुत्र हसन अली ने 26 जून 2017 को अतरौलिया थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बसीर की पुत्री शहजादी बानो की शादी वर्ष 2014 में अतरौलिया थाना क्षेत्र के एदिलपुर गांव निवासी मोहम्मद कलीम पुत्र मकबूल के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद दहेज की मांग को लेकर मोहम्मद कलीम अपनी पत्नी शहजादी को अक्सर मारता-पीटता था। वादी को 26 जून 2017 को सूचना मिली कि शहजादी को ससुराल में मारा-पीटा गया है। वह गांव के कुछ लोगों के साथ अपनी बेटी की ससुराल पहुंचा तो देखा कि घर के सामने चारपाई पर उसकी पुत्री शहजादी मृत पड़ी थी। एडीजीसी निर्मल कुमार शर्मा ने वादी बसीर समेत कुल नौ गवाहों को अदालत में पेश किया। दोनों दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित पति मोहम्मद कलीम को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कारावास के साथ ही तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
Blogger Comment
Facebook Comment