15 दिन के अंदर संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया तो फिर होगी भू-राजस्व की भांति वसूली -देवेंद्र कुमार पांडेय, बेसिक शिक्षा अधिकारी
आजमगढ़ : बिना मान्यता के चलाए जा रहे जनपद के ठेकमां, मेंहनगर व जहानागंज खंड शिक्षा क्षेत्र में चलाए जा रहे आधा दर्जन जूनियर विद्यालयों पर बेसिक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार पांडेय ने एक-एक लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन के अंदर संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करेंगे तो इसकी वसूली भू-राजस्व की भांति होगी। कार्रवाई की जद में ठेकमां खंड शिक्षा क्षेत्र के चिल्ड्रेन पब्लिक स्कूल भूलनडीह व मां सरस्वती श्यामा देवी प्राइमरी विद्यालय सरायमोहन, मेंहनगर खंड शिक्षा क्षेत्र के ज्ञान दीप कोचिग सेंटर खरिहानी व एमकेडी पब्लिक स्कूल मुस्तफाबाद तथा जहानागंज खंड शिक्षा क्षेत्र के लिटिल एडवांस गुरूकुल एकेडमी चक्रपानपुर व बाबा रंजित दास सरस्वती दास उच्चतर प्राथमिक विद्यालय महाबलपुर शामिल हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इन विद्यालयों का पूर्व में तीनों क्षेत्रों के खंड शिक्षा अधिकारियों ने आकस्मिक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान यह विद्यालय अपना रजिस्ट्रेशन नहीं दिखा पाए थे। चेतावनी दी गई थी कि बिना मान्यता के कत्तई वह विद्यालय नहीं चलाएंगे। इसके बावजूद यह विद्यालय क्षेत्र में संचालित पाए गए। ऐसे में इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि जितने भी विद्यालय बिना मान्यता के चल रहे हैं, उन्हें चेतावनी देकर छोड़ा गया है। अगर अब चलते हुए पाएं जाएंगे तो उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
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