दम्पति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार रू0 व युवती के दिव्यांग होने पर 20 हजार की धनराशि निर्धारित
आजमगढ़ 28 मई-- जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विकास वर्मा ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार रू0 व युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार रू0 तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार रू0 धनराशि निर्धारित है। उन्होने कहा कि योजनान्तर्गत शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो तथा युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो, दम्पति में कोई आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। उन्होने बताया कि दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (जिनमें जन्म तिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र आनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है, साथ ही आनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिण्ट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय विकास भवन आजमगढ़ में उपलब्ध करायें। अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय विकास भवन आजमगढ़ में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।
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