विशेष दिवसों,पर्वों और परीक्षाओं के मद्देनजर प्रशासन ने लिया निर्णय
आजमगढ़ 28 नवम्बर 2018-- अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) नरेन्द्र सिंह ने बताया है कि जनपद में वर्तमान में विभिन्न दलों/संगठनों द्वारा विभिन्न समस्याओं को लकर धरना-प्रदर्शन व ज्ञापन दिये जाने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाये जाने की वर्षगांठ दिनांक 06 दिसम्बर 2018, 24 दिसम्बर 2018 को क्रिसमस-ईव व दिनांक 25 दिसम्बर 2018 को क्रिसमस-डे, दिनांक 01 जनवरी 2019 को नववर्ष दिवस, दिनांक 01 दिसम्बर से 05 दिसम्बर 2018 तक आरक्षी ना0पु0 एवं पी0ए0सी0 के पदों पर सीधी भर्ती 2018 के अन्तर्गत लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण, दिनांक 08 दिसम्बर से 18 दिसम्बर 2018 तक पालीटेक्निक की समेस्टर की परीक्षाएं आयोजित होंगी। दिनांक 13 जनवरी 2019 गुरू गोविन्द सिंह जयन्ती, 14 जनवरी 2019 को लोहड़ी, 15 जनवरी 2019 को मकर संक्रान्ति, 23 जनवरी 2019 को सुभाषचन्द्र बोस जयन्ती तथा 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस मनाया जायेगा। अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र सिंह ने कहा है कि धरना प्रदर्शनों/जुलूसों /आन्दोलनों/सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में दिये गये महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मेरा यह समाधान हो गया है कि कुछ असामाजिक अवांछनीय, शरारती व समाज विरोधी तत्व आसन्न त्यौहारों के समय असामाजिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों द्वारा शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। उन्होने कहा कि जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपरोक्त असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता हो गयी है। इस हेतु अन्य उपचार सीधे उपलब्ध न होने की दशा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत आदेश प्रसारित करने के पर्याप्त आधार है। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन नरेन्द्र सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है। धारा-144 आज की तिथि से तात्कालिक प्रभाव से जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू होगा। यह आदेश 26 जनवरी 2019 तक प्रभावी रहेगा। उन्होने कहा कि आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के संबंध मे छूट या शिथिलता के लिए आवेदन करना चाहे तो वह अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) या संबंधित उप जिलाधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक सुनवाई विचारोपरान्त आवेदन के संबंध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेंगे। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों मे दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ने कहा कि यह आदेश 28 नवम्बर 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया है।
Blogger Comment
Facebook Comment