आजमगढ़ 13 फरवरी 2018 -- जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले सभी वर्ग के जरुरतमंदो, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या, विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु शादी अनुदान योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु ’’मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना‘‘ लागू की गयी है।
इस योजनान्तर्गत गोबर्धन जनकल्याण सेवा समिति उर्दिहा, आजमगढ द्वारा 04 मार्च 2018 को 501 जोड़े शादियां प्रस्तावित की गयी है। इस हेतु कोई भी इच्छुक लाभार्थी अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारुप पर ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र के अलग-अलग खण्ड विकास अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत कार्यालय में आवश्यक संलग्नकों सहित जमाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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