आजमगढ़ 22 जनवरी 2018 -- जिलाधिकारी चन्द्र भूषण सिंह व पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी द्वारा बोंगरिया बाजार, पौहारी बाबा गेट के पास, तहसील मेंहनगर, आजमगढ़ कल्याण समाज सेवा समिति रासेपुर आजमगढ़ द्वारा आयोजित समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत दहेज रहित सामूहिक विवाह उत्सव कार्यक्रम का सरस्वती के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुभारम्भ किया गया। उक्त कार्यक्रम में सामूहिक विवाह हेतु 13 जोड़ो ने प्रतिभाग किया। इसके साथ ही रू0 20 हजार कन्या के खाते में अन्तरित किया जा चुका है। इस अवसर पर उपस्थित सभी जोड़ो का जयमाल के माध्यम से विवाह सम्पन्न हुआ तथा सभी जोड़ों को विवाह संस्कार हेतु आवश्यक सामग्री के रूप में कन्या के लिए पांच सेट साड़ी, कन्या के लिए एक चांदी का पायल, बिछिया, वर के लिए एक पैंट शर्ट कपड़ा, सात बर्तन (1-छः थाली,कटोरी-चम्म्च 2-बाल्टी 3-तावा 4-कड़ाही 5-भगौना 6-प्लेट 7-कल्छी), श्रृंगारदानी तथा मोबाइल आदि समान दिया गया तथा संस्था के द्वारा पलंग, बक्सा, रजाई-गद्दा, पंखा आदि आवश्यक समान भी प्रत्येक जोड़े को दिया गया। इसी क्रम में उपस्थित प्रति जोड़े को मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सम्पन्न विवाह प्रमाण पत्र भी दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि माता-पिता को बेटे एवं बेटियों में फर्क नही करना चाहिए। बल्कि आजकल की बेटियां बेटो से बढ़कर है। आजकल बेटियां हर क्षेत्र में लड़को से आगे है। तथा कहा कि दहेज रहित शादी को बढ़ावा देना चाहिए। इसी क्रम में जिलाधिकारी के दिशानिर्देशन में उप निदेशक समाज कल्याण जितेन्द्र सिंह ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा समान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों के शादी हेतु शासन के द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित की गयी है। जिसमें उक्त से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति अपने कन्या का इस योजना के तहत विवाह कर सकता है। इसके लिए कन्या के अभिभावक उ0प्र0 के मूल निवासी हो, आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा के अन्तर्गत होना चाहिए (ग्रामीण क्षेत्र के लिए रू0 46,080 वार्षिक से कम तथा शहरी क्षेत्र के लिए रू0 56,460 वार्षिक से कम हो), कन्या की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। उन्होने बताया कि इसमें निर्धन परिवार की कन्या के साथ-साथ विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाएं भी आवेदन कर सकती है तथा निराश्रित एवं दिव्यांग कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री को प्राथमिकता दिया जायेगा। इसी के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होने बताया कि योजना के अन्तर्गत रू0 20 हजार कन्या के खाते में अन्तिरित होगा, जब कि विधवा परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामलों सहायता राशि रू0 25 हजार होगी, विवाह संस्कार हेतु आवश्यक सामग्री (कपड़े, चांदी की बिछिया, पायल तथा 7 वर्तन) क्रय हेतु रू0 10 हजार किन्तु विधवा परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामलों में रू0 5 हजार व्यय किया जायेगा। इसी के साथ ही कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन, पाण्डाल इत्यादि की व्यवस्था हेतु रू0 5 हजार प्रति जोड़ विवाह कार्यक्रम समिति को दिया जायेगा। उक्त कार्यक्रम में मुन्ना लाल यादव द्वारा सांस्कृति कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारणी सदस्य अखिलेश मिश्र, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय, अरविन्द सिंह पूर्व जिला मंत्री भाजपा, सामाजिक कार्यकर्ता मंजू सरोज, तथा समिति के प्रबन्ध सचिव बृजभूषण रजक, अध्यक्ष बीरेन्द्र यादव सहित समिति के पदाधिकारीगण एवं सदस्य इसके साथ ही सम्मानित नागरिक, विश्ष्टि गणमान्य व्यक्ति सहित सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।
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