आजमगढ़ : जिले की दो नगर पालिका परिषद व 11 नगर पंचायतों के 13 अध्यक्ष व 172 वार्ड सदस्य पद के लिए एक दिसंबर को मतगणना होगी जिसके तैयारी जोर-शोर से शुरू हो गई है। इसके लिए कुल 174 टेबल लगाए जाएंगे जिसमें 97 अध्यक्ष व 77 वार्ड सदस्य के लिए टेबल का निर्धारण किया गया है। संबंधित मतगणना केंद्रों पर टेबल लगाने, बैरिकेडिंग किए जाने, जाली लगाने सहित अन्य जरूरी कार्य को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि मतगणना कार्य को सकुशल संपन्न कराने के लिए कार्मिकों की तैनाती सुनिश्चित कर ली गई है। 10 फीसद रिजर्व सहित कुल 1050 गणना कार्मिक की नियुक्ति की गई है। एक टेबल पर गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक प्रथम, द्वितीय व तृतीय के अलावा एक अतिरिक्त मतगणना सहायक (चतुर्थ श्रेणी) के रूप में तैनाती की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि संबंधित उप जिलाधिकारियों व अधिशासी अधिकारी को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि मतगणना टेबल निर्धारित करते हुए गणना केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें। निकाय चुनाव में एक दिसंबर को होने वाली मतगणना को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से हर स्तर पर तैयारी सुनिश्चित की जा रही है। एक दिवसीय प्रशिक्षण में किन्हीं कारण अनुपस्थित रहे 102 अवशेष मतदान कर्मियों को बुधवार को विकास भवन के सभागार में प्रशिक्षित किया गया। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव में मतगणना से संबंधित निर्देश पुस्तिका भी प्रदान की गई। प्रभारी अधिकारी कार्मिक डीडी शुक्ल व मास्टर ट्रेनर इंजीनियर कुलभूषण सिंह ने मतगणना कर्मियों को बताया कि प्रत्याशीवार मतपत्रों की 50-50 की गड्डी बनेगी। सदस्य व अध्यक्ष पद के सभी मतपत्रों को बिना प्रत्याशीवार मतपत्रों को अलग किए 50-50 की गड्डी बनानी। एक गड्डी 50 मतपत्रों से कम की हो सकती है। इसलिए 50-50 की गड्डियों में मतपत्रों की संख्या की पुन: अवश्य जांच लेंगे। 1इस प्रकार तैयार गड्डियों से प्राप्त मतपत्रों का मिलान, मतपत्र लेखा भाग-दो के प्रपत्र पर करें। यदि कोई अंतर हो तो उसका भी अंकन मतपत्र लेखा भाग-दो में करें। बताया गया कि सदस्य व अध्यक्ष पद के एक-एक गड्डियों को खोलकर प्रत्याशीवार मतपत्रों को छांटा जाएगा। प्रत्याशीवार मतपत्रों को छांटते समय वैध मतपत्र को भी देखना होगा। गणना पर्यवेक्षक यह ध्यान रखेंगे कि यदि किसी मतपत्र को अवैध घोषित करने या मतपत्र को किसी उम्मीदवार के पक्ष में घोषित करने के संबंध में अभिकर्ता द्वारा कोई आपत्ति या विरोध किया जाता है तो उससे अनावश्यक विवाद न करें। बल्कि ऐसे मतपत्रों को संदिग्ध मतपत्र के रूप में रखें। इस मौके पर जिला विकास अधिकारी विजय कुमार सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारी थे।
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