आजमगढ़ 31 अक्टूबर: अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन लवकुश कुमार त्रिपाठी ने बताया है कि जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने एवं निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरण में सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु दं0प्र0सं0 की धारा 144 लागू दी गयी है। यह आदेश 28 दिसम्बर 2017 तक प्रभावी रहेगा। उन्होने बातया है कि इस आदेश का उल्लंघन विभिन्न अधिनियमों में दिए गये प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहित की धारा 188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा।
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