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चुनाव में अध्यक्ष प्रत्याशी अधिकतम 6 लाख रूपये तक कर सकते है खर्च -डीएम

प्रत्याशियों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार अपनायें अधिकारी /कर्मचारी -डीएम
आजमगढ़। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगर निकाय) चन्द्र भूषण सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट भवन के सभागार में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 के तैयारियों के सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी, समस्त निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की कार्यवाही प्रारम्भ हो जाती है। उन्होने सभी आरओ एवं एआरओं को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन के निदेर्शानुसार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 में नामाकंन एवं लेकर मतगणना तक के सारे कार्य शान्तिपूर्वक कराना सुनिश्चित करें। उन्होने बताया कि नगर पालिका परिषद आजमगढ़ एवं मुबारकपुर का नामांकन जनपद मुख्यालय पर तथा शेष नगर पंचायतों का नामांकन सम्बन्धित तहसील मुख्यालय पर होगा। उन्होने बताया कि अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू0 500, जमानत की धनराशि रू0 8000, खर्च करने की अधिकतम सीमा रू0 6 लाख तथा सदस्य, नगर पालिका परिषद सभासद व के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू0 200, जमानत की धनराशि रू0 2000, खर्च करने की अधिकतम सीमा रू0 1 लाख 50 हजार, अध्यक्ष नगर पंचायत हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू0 250, जमानत की धनराशि रू0 5000, खर्च करने की अधिकतम सीमा रू0 1 लाख 50 हजार तथा सदस्य नगर पंचायत हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू0 100, जमानत की धनराशि रू0 2000, खर्च करने की अधिकतम सीमा रू0 30 हजार है। उन्होने बताया कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग अथवा महिला हेतु सही पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य व जमानत की धनराशि आधी होगी। नाम निर्देशन पत्र नगद मूल्य देकर क्रय किया जा सकेगा। जमानत की धनराशि चालान द्वारा ट्रेजरी में जमा करायी जा सकती है तथा चालान की एक प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न की जायेगी। चालान फार्म रिटर्निग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी से नि:शुल्क प्राप्त कर सकते है। उन्होने बताया कि उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र एक प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित किए जायेगें तथा उम्मीदवार एवं प्रस्तावक का फोटो भी नाम निर्देशन पत्र पर चस्पा किया जायेगा। सदस्य, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों के मामलों में प्रस्तावक उसी कक्ष का निर्वाचक हो सकता है जिस कक्ष से उम्मीदवार निर्वाचन लड़ रहा है किन्तु अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के मामलों में प्रस्तावक उक्त निकाय के किसी भी कक्ष निर्वाचक हो सकता है जिस निकाय से उम्मीदवार निर्वाचक लड़ रहा है। उन्होने समस्त आरओ/एआरओं को नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेख /प्रमाण पत्र, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा(स्क्रूटनी), अ•यर्थन वापसी तथा निर्वाचन प्रतिकों का आबंटन तथा रिटर्निंग आफिसर द्वारा तैयार की जाने वाली सूचनाएं/नामांकन से सम्बन्धित आवयक प्रपत्रों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होने समस्त आरओ एवं एआरओं को निर्देशित करते हुए कहा कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 को सम्पन्न कराने में चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशियों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार अपनायें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रसाशन लवकुश कुमार त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बीके गुप्ता, मुख्या राजस्व अधिकारी आलोक कुमार वर्मा, पीडी, डीडीओ, मुख्य कोषाधिकारी विजय शंकर, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) राकेश कुमार सिंह, सहित समस्त आरओ/एआरओ उपस्थित रहें।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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