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मऊ : ठेकेदार मन्ना सिंह डबल मर्डर केस : मुख्तार अंसारी समेत 8 बरी, 3 दोषी करार

मऊ : 29 अगस्त 2009 को हुई ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह की हत्या के मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी सहित आठ लोगों को कोर्ट ने बुधवार को बरी कर दिया है। इस हत्याकांड में तान लोगों को दोषी करार दिया गया है। मऊ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक आदिल आफताब अहमद ने यह फैसला सुनाया है। दोषी पाये जाने वाले अरविंद यादव, राजू उर्फ जामवंत तथा अमरेश कन्नौजिया को सजा बाद में सुनाई जाएगी। बता दें कि इस केस पर फैसला बीते शुक्रवार को आना था लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी थी। मामले में आरोपियों की ओर से धारा 437 ए सीआरपीसी के तहत बेलबांड दाखिल न होने के चलते फैसला नहीं हो सका था। बुधवार को फैसले के मद्देनजर कचहरी परिसर में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे। मामले के अनुसार मऊ कोतवाली क्षेत्र के गाजीपुर तिराहे के पास स्थित यूनियन बैंक के सामने 29 अगस्त 2009 को ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने से उनके चालक शब्बीर शाह और साथी राजेश राय भी घायल हुए थे। बाद में राजेश राय की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाबत हरेंद्र सिंह (स्व. मन्ना सिंह के भाई) की तहरीर पर शहर कोतवाली में अज्ञात हत्यारोपियों के विरुद्घ रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने विवेचना के बाद सदर विधायक मुख्तार अंसारी, उमेश सिंह, रजनीश सिंह, संतोष सिंह, राकेश कुमार पांडेय, अमरेश, अनुज कन्नौजिया, हनुमान कन्नौजिया सहित 11 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। 8 साल तक चली सुनवाई के दौरान कुल 22 गवाहों में से 17 गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया। इनमें अनेक गवाह पक्षद्रोही हो गए थे। वैसे मन्ना सिंह के भाई अशोक सिंह ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। इस बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के बहुप्रतीक्षित फैसले को लेकर सुबह से ही कचहरी परिसर में पुलिस बल की तैनाती रही। हर आने जाने वाले पर पुलिस की कड़ी नजर थी। 


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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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