आज़मगढ़ 27 अक्टूबर 2016-- मुख्य कोषाधिकारी श्री नाथ सिंह कुशवाहा ने बताया कि माह नवम्बर/दिसम्बर में पेशनरों द्वारा जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता हैं, के सम्बन्ध में बताया कि पेेंशनर पेंशन प्राप्त कर रहे बैंक या बैंक शाखा में अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा कर दें। पेंशनरों की वृद्ध अवस्था, बीमारी, अशक्तता आदि के दृष्टिगत सम्बन्धित बैंक शाखाओं में जीवित प्रमाण पत्र जमा करना अधिक सुविधाजनक होगा। उन्होने बताया कि पारिवारिक पेंशनरों को जीवित प्रमाण पत्र के साथ जन्म तिथि का प्रमाण पत्र जैसें- निर्वाचन पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र में से किसी एक की छाया प्रति अनिर्वाय रूप से लेना सुनिश्चित करें। उन्होनेे कहा कि माह नवम्बर/दिसम्बर में पेंशनरों के जीवित प्रमाण पत्र जमा करने हेतु अपने बैंक एवं अपनी बैंक शाखाओं में पर्याप्त सुविधा जनक व्यवस्था करायें। जिससे पेंशनरों को कोई परेशानी न होने पायें। बैंक शाखा में प्राप्त जीवित प्रमाण पत्र साप्ताहिक रूप से पत्रांक के साथ कोषागार मे भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
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